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Umar and Anirban

नई दिल्ली: देशद्रोह मामले में आरोपी जेएनयू छात्र उमर खालिद और अनिर्बान को पटियाला हाउस कोर्ट ने छह महीने के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। दोनों की बीते 23 फरवरी को गिरफ्तारी हुई थी। अदालत ने दोनों को 25 हजार के मुचलके पर जमानत दी है। दोनों को मुचलका राशि अलग-अलग जमा कराने होंगे।

इससे पहले कोर्ट ने दोनों की जमानत अर्जी पर आज (18 तारीख) तक अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इन्होंने अपनी जमानत याचिका में कहा था कि जांच एजेंसियों को अब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। साथ ही कन्हैया को जमानत मिल चुकी है, लिहाजा उन्हें ज़मानत दी जाए।

वहीं, एक खबर के मुताबिक जेएनयू के उच्च स्तरीय जांच पैनल ने देशद्रोह मामले में उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य को वैमनस्यता, जातिगत या क्षेत्रीय भावनाएं भड़काने या छात्रों के बीच कटुता फैलाने का ‘दोषी’ पाया है।

उप महानिरीक्षक (कारागार) तिहाड़ जेल के जरिए अनिर्बान और उमर को भेजे गए कारण बताओ नोटिस में विश्वविद्यालय ने उन्हें चार आरोपों के तहत ' दोषी' माना है।

पांच सदस्यीय कमेटी ने विश्वविद्यालय के नियमों और अनुशासनात्मक नियमों के उल्लंघन का ' दोषी ' पाए जाने पर अनिर्बान और उमर समेत 21 छात्रों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।